मुंगेर, मई 9 -- मुंगेर, एक संवाददाता। खेत में भैंस चराने के विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में एडीजे-तृतीय रुम्पा कुमारी की अदालत ने दोषी धर्मेंद्र पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना और मारपीट के लिए एक साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई है। अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला हरिणमार थाना क्षेत्र के कारे मंडल टोला गांव का है। थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार 9 अगस्त 2021 को जर्मन मंडल अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि, पड़ोसी की भैंस उसकी फसल बर्बाद कर रही है। जब वह भैंस भगाने लगा, तो चार लोग वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, धर्मेंद्र पटेल ने लोहे की रॉड से जर्मन मंडल के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के दौरान खगड़िया सदर...