प्रयागराज, अक्टूबर 8 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जमीन का मालिक अपनी अधिग्रहीत भूमि का अधिकतम बाज़ार मूल्य पर मुआवजा पाने का हकदार है। इसी के साथ कोर्ट ने मिर्जापुर में विद्युत उपकेंद्र के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 26624 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 17062 रुपये प्रति बिस्वा कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने रूप नारायण व अन्य की याचिका पर दिया है। मिर्जापुर निवासी याची रूप नारायण की जमीन नटवा गांव में थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए 220 केवी सब स्टेशन के निर्माण के लिए याची की 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कलेक्टर ने अपने अवार्ड में 26,624 रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारित किया था। इस आदेश को संदर्भ न्यायालय ने भी बरकरार रखा। यह भी पढ़ें- कानपुर में भीषण धमाका, मस्जिद के पास...