गोरखपुर, मार्च 27 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रा रीपर के प्रयोग पर 15 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद प्रयोग करने के दौरान पानी, अग्निशमन यंत्र, बालू आदि का इंतजाम करना होगा। प्रतिबंधित अवधि में फसल अवशेष को काटने एवं आग लगने की घटना पर संबंधित व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम कृष्णा करुणेश ने निर्देश जारी करते हुए सख्त हिदायत दी है कि अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने निगरानी के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी और एसओ को निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि सभी लेखपाल, बीट कांस्टेबल और चौकीदार अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करें। उनके क्षेत्र में कहीं भी स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से फसल अवशेष की क...
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