नई दिल्ली, जुलाई 31 -- नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भूषण स्टील एंड पावर के परिसमापन का आदेश देने वाला दो मई का अपना फैसला गुरुवार को वापस ले लिया। शीर्ष अदालत ने दो मई को बीएसपीएल के कर्ज समाधान के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को गैरकानूनी ठहराने के साथ ही खारिज कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले दिए गए 'विवादित निर्णय' में कानूनी स्थिति का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया था। शीर्ष अदालत ने समीक्षा याचिकाओं को अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया।

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