नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के अधिग्रहण के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि कंपनी ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत बीपीएसएल के लिए एक सफल समाधान आवेदक के रूप में सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लगभग आठ साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई खत्म हो गया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 17 फरवरी, 2020 के फैसले को बरकरार रखा। एनसीएलएटी ने जेएसडब्ल्यू स्टील को प्रवर्त...