सहारनपुर, दिसम्बर 6 -- भूरा हत्याकांड में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें नौशाद, शौकीन व सलीम शामिल हैं। वहीं, इसी मामले से जुड़े चार दोषी गुलशेर, कल्लू, नूर मौहम्मद व नूर हसन को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि एक पक्ष के वादी गुलजार ने कोतवाली देवबंद में तहरीर दी थी। बताया कि उसके खेत की तरफ उनके गांव के सुलेमान उर्फ कल्लू, नौशाद, शौकीन व सलमान ने अपने मकान का छज्जा उसके खेत व खेत में जाने के रास्ते में बना लिया है। 18 अगस्त 2012 को अपराह्न तीन बजे उसके भाई भूरा ने सुलेमान आदि को छज्जा हटाने के लिए कहा। आरोप लगाया कि सुलेमान आदि ने भूरा के साथ गाली-गलौज की। जब भूरा ने उन्हें गाली देने से मना किया तो विपक्षीयों ने अपने परिवार के साथ मिलकर धारदार हथियार लेकर भूरा के ऊ...
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