नई दिल्ली, जुलाई 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने गुरुवार को हरियाणा के शिकोहपुर में भूमि सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में राबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने के फैसले को दो अगस्त तक टाल दिया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। जिसमें दावा किया गया था कि वाड्रा की स्काईलाइट हास्पिटैलिटी ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के शिकोहपुर गांव में स्थित 3.53 एकड़ जमीन धोखाधड़ी से खरीदी। पिछले सप्ताह कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस जारी करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी के वकील ने कहा था कि दस्तावेज में गलत तरीके से साढ़े सात करोड़ रुपए के भुगतान का जिक्र किया गया, जबकि वास्तव में ऐसा कोई भुगतान नहीं हुआ था। ईडी ...