अररिया, नवम्बर 28 -- अररिया, विधि संवाददाता। परिवारिक भूमि विवाद में गाली-गलौज, मारपीट व सामान गायब करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने दो व्यक्तियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है । कारावास की सजा के अलावा दोनों आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सजा पाने वाले जिले के फारबिसगंज स्टेशन रोड वार्ड 11 के रहनेवाले 70 वर्षीय मीरा देवी (जेठानी) पति स्व बृज मोहन प्रसाद उर्फ नुनु एवं 40 वर्षीय पल्लव प्रसाद उर्फ नवनीत प्रसाद (भतीजा) हैं। जबकि तीसरे व मुख्य नामजद आरोपी बृज मोहन प्रसाद उर्फ नुनु पिता स्व गिरधारी प्रसाद (जेठ) की मृत्यु लकवाग्रस्त होने के कारण वर्ष 2020 में कोरोना काल में हो गयी थी। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन अधिकारी राजेश राम एवं सूचिका के निजी अधिवक्ता पंचम कुम...