नई दिल्ली, जुलाई 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं। इन लोगों पर कथित तौर पर बंदूक की नोक पर एक व्यक्ति को मजबूर करने और 2023 में बिहार के पटना में लगभग 60 खत्ता जमीन का धोखाधड़ी से विक्रय पत्र बनवाने का आरोप है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आरोपियों के वकील ललित मोहन राय और ललित राय से कहा कि आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं। यह नियमित जमानत देने का मामला भी नहीं है। जब आरोपियों के वकील ने इस आधार पर राहत देने पर जोर दिया कि एक सह-आरोपी को स्वयं हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई है, तो न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि कृपया सुबह के समय अदालत का माहौल खराब न करें। पीठ ने कहा कि आरोपी 30 अक्तूबर, 2023 को पीड़ित को बंदूक की न...