नई दिल्ली, मई 22 -- मुनंबम वक्फ भूमि विवाद मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने गुरुवार को कहा कि अगर केरल सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण कर ले तो विवाद का समाधान हो सकता है। आयोग के प्रमुख न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएन रामचंद्रन नायर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के पास मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत मुनंबम के निवासियों की सुरक्षा करने की शक्तियां हैं। कहा कि सरकार को यह विकल्प तभी अपनाना चाहिये जब राज्य द्वारा नियुक्त वक्फ बोर्ड और फारूक कॉलेज, जिसने मुनंबम निवासियों को जमीन बेची थी, बातचीत के जरिये विवाद को सुलझाने में असमर्थ हों। नायर ने यह भी कहा कि सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के जो अधिकार हैं उन्हें देखते हुए यह संभव है कि राज्य प्रशासन के साथ टकराव ...
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