नोएडा, नवम्बर 19 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के दनकौर क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुए भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 किसानों की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि जमीन मालिकों को यह अनुमति दी कि वह चाहें तो अवार्ड को अलग से चुनौती दे सकते हैं। यह याचिकाएं दनकौर गांव के उन भूमि स्वामियों ने दायर की थी, जो 16 अक्टूबर 2009 को जारी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं को गलत बता रहे थे। भूमि स्वामियों का कहना था कि उनकी ज़मीन आबादी (रिहायशी और व्यावसायिक उपयोग) में थी, उसे अधिग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए था। किसानों ने कहा कि सरकार का दावा था कि 5 फरवरी 2010 को जमीन पर प्राधिकरण का कब्जा हो गया था, लेकिन उस समय असल में जमीन किसानों के पास ही थी। राज्य सरकार ने जरूरत बताकर सेक्शन 5ए की सुनवाई को खत्म ...