धनबाद, जुलाई 23 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय ने भूतलक्षी प्रोन्नति को लेकर सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्राथमिक शिक्षकों में खुशी की लहर है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अब प्राथमिक शिक्षकों को उनका हक मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भूतलक्षी प्रोन्नति को लेकर सरकार की याचिका खारिज कर दी। दिनेश साहू व अन्य के मामले में आए फैसले से 1994 बैच के शिक्षक अत्यंत प्रसन्न हैं। शिक्षकों को 2003 में ही ग्रेड 4 की प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी। प्रोन्नति में अनावश्यक विलंब के कारण कई अहर्ताधारी शिक्षक न्यायालय की शरण में गए थे। उच्च न्यायालय ने हर बार शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया। बावजूद सरकार भूतलक्षी प्रोन्नति देने से इनकार करती रही है। धनबाद में भी लंबे संघर्ष के बाद 398 शिक्षकों को ग्र...