नई दिल्ली, जुलाई 8 -- नोट: गाजियाबाद के लिए भी - उत्तर प्रदेश के भूजल विभाग को दो माह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। गाजियाबाद क्षेत्र में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर दिनेश कसाना पर लगाए गए दो लाख रुपये के जुर्माने की वसूली अब तक नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश भूजल विभाग को दो माह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला वर्ष 2022 में खेमचंद की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। जिसमें गाजियाबाद क्षेत्र में भूजल दोहन की शिकायत की गई थी। इस पर एनजीटी ने जांच समिति बनाकर रिपोर्ट मंगवाई थी। रिपोर्ट में सामने आया कि दिनेश कसाना पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब तक उसने यह राशि जमा नहीं की। एनजीटी अध...