बेगुसराय, नवम्बर 17 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापक तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों को देय सभी प्रकार के भत्तों महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहर्री परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता सहित भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी भुगतान का विवरण एचआरएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। ताकि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति न रहे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विशेष कार्य अधिकारी को पत्र जारी किया है। इससे स्थानीय शिक्षकों में खुशी का माहौल है। निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 क...