औरंगाबाद, दिसम्बर 19 -- औरंगाबाद जिले में पड़ रही भीषण ठंड को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के संचालन के समय में बदलाव कर दिया है। औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। जारी किए गए आदेश के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत औरंगाबाद जिले के सभी निजी, सरकारी विद्यालय, निजी कोचिंग संस्थान पर यह नया आदेश लागू होगा। इसमें प्रीस्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। सभी कक्षा की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद नहीं होंगी। सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ ही जारी रहेंगी। बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षा का संचालन इससे मुक्त रहेगा। 20 दिसंबर से...