नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी शिक्षक आनंद तेलतुम्बड़े ने व्याख्यान देने के लिए विदेश जाने की अनुमति से जुड़ी याचिका बुधवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह याचिका स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि तेलतुम्बड़े डिजिटल माध्यम से व्याख्यान दे सकते हैं। तेलतुम्बड़े के वकील मिहिर देसाई ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को सेमिनार में भी भाग लेना है। अदालत ने हालांकि अपनी अनिच्छा व्यक्त की और कहा कि हाल ही में एक विशेष अदालत ने मामले में आरोप मुक्त करने के अनुरोध वाली तेलतुम्बड़े की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद देसाई ने याचिका वापस ले ली।

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