नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत की जमानत याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ राउत की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल में रखे जाने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राउत की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन एनआईए के अनुरोध पर अपने आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। इसके बाद, शीर्ष अदालत ने मामले में उनकी रिहाई पर रोक बढ़ा दी। राउत के वकील ने सोमवार को कहा कि कार्यकर्ता गठिया रोग से पीड़ित हैं और उन्हें विशेष चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है जो जेल या जे. जे. अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जहां उनकी जांच की गई है। वकील ने जब इस तथ्य का जिक्र किया...