दिल्ली, मई 28 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल में बंद 19 वर्षीय छात्रा को जमानत देते हुए महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई.छात्रा को भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में एक ऑनलाइन पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था.बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे के एक कॉलेज से निष्कासित और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान विवाद पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के कारण 9 मई से जेल में बंद 19 वर्षीय छात्रा की तत्काल रिहाई का आदेश दिया.उसने छात्रा की गिरफ्तारी को "बेहद चौंकाने वाला" बताया और मौखिक रूप से कहा कि "राज्य की ओर से इस तरह की कट्टरपंथी प्रतिक्रिया लोगों को कट्टरपंथी बना देगी" छात्रा को मंगलवार देर रात यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया.कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के दो मामले, दो नजरिएक्या है मामला छात्रा पुणे की सिंहगढ़ अकैडमी ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक द...