गुरुग्राम, मई 9 -- भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 9 मई से 27 जुलाई तक कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम प्रशासन ने 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक ड्रोन, ग्लाइडर, आतिशबाजी और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा- ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर और पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाना, चीनी माइक्रो लाइट, आतिशबाजी और पटाखे (किसी भी उत्...
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