नई दिल्ली, जून 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा बढ़ाने वाले गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सीमा के पास 537 एकड़ की इस जमीन पर रक्षा संबंधी परियोजना लगाने की दृष्टि से इसे केंद्र द्वारा अधिग्रहित किया गया था। बाद में एक व्यक्ति द्वारा इस पर केस कर दिया गया था। इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ ने मार्च 2025 में मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार और अन्य ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ को जानकारी दी गई कि इस मामले में केंद्र के वकील ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि सरकार 10 प्रतिशत सुरक्षा जमा के रूप में जमा करने क...