नई दिल्ली, जून 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे की रमक बढ़ाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ द्वारा मार्च 2025 में पारित आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार और अन्य की अपील पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इसके साथ ही, मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। इससे पहले, केंद्र सरकार ने पीठ से कहा कि लाभार्थियों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है और भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। केंद्र ने पीठ से कहा कि बाद में एक व्यक्ति ने 'पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर यह मामला दाखिल किय...
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