नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका में केंद्र सरकार के कुछ ऐसे आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार ने एक्स से कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहां मनमर्जी नहीं चला सकते और उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा।

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