लखनऊ, सितम्बर 22 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता भारतीय सेवा के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का विकल्प अब ऑफलाइन भी चुन सकते हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ऐसे उन कर्मचारियों के आवेदन नोडल विभाग द्वारा ऑफलाइन लेने के लिए पत्र लिखा था, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आ रही है। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में आच्छादित कर्मचारियों को यूपीएस में आने का विकल्प दिया था। अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के लिए 30 सितंबर तक आवेदन करने हैं। आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। वित्त विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि विकल्प पत्र चार प्रतियों में भरा जाएगा। एक प्रति अभिदाता के संवर्ग नियंत्रक विभाग (नियुक्ति/गृह...
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