नई दिल्ली, जुलाई 2 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने थाइलैंड में करोड़ों रुपए के हीरे चुराने के आरोप में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे एक शख्स को अग्रिम जमानत दे दी है। इस बारे में फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि शख्स कहीं छिप नहीं रहा है और लगातार जांच में सहयोग करने को भी तैयार है, इसके अलावा वह भारत में है और सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, ऐसे में उसके लंबित प्रत्यर्पण अनुरोध को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी तरह का बंधन लगाए बिना, कानून के दायरे में रहते हुए भी प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। 1 जुलाई को दिए अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा, 'चूंकि कथित अपराध थाइलैंड में हुआ था, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या किसी गवाह को धमकाने की कोई आशंका नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ता के भागने का सवाल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.