नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में जोड़ा गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विकास त्रिपाठी की ओर से पवन नारंग ने तर्क दिया कि मुख्य मुद्दा यह है कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया, जबकि वह तब भारतीय नागरिक नहीं थीं। उन्होंने कहा कि पहले नागरिकता की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, तभी कोई किसी क्षेत्र का निवासी बन...