नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदल दिया जाए। याचिकाकर्ता की मांग थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए 'भारतीय क्रिकेट टीम' नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने जनहित याचिका (PIL) दायर करने के लिए वकील रीपक कंसल की जमकर खिंचाई की। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस गेडेला ने कहा, 'क्या आप कह रहे हैं कि टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यह टीम हर जगह भारत का प्रतिनिधित्व करती है, आप कह रहे हैं कि वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते? यह टीम इंडिया नहीं है? यदि यह टीम इंडिया नहीं है, कृपया हमें बताइए यह क्यों टीम इंडिया नहीं है?' ...