बुलंदशहर, अगस्त 6 -- खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में भाभी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त देवर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके ऊपर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार और रश्मि सोलंकी ने थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 17 सितंबर 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसका और देवर का परिवार एक ही मकान में रहते हैं। 16 सितंबर को उनके पति होटल पर गए थे और वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी। आरोप है कि रात में देवर ने उनके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उन्होंने अपने पति को जानकारी दी। शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्त संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां तमाम गवाह और ...