मथुरा, अगस्त 14 -- भाड़े पर हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को एडीजे तृतीय ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। तीनों हत्यारों को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को सौंपा था। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वमी द्वारा की गई। थाना जमुनापार क्षेत्र के ग्राम केहरीगढ़ी निवासी योगेश पुत्र विजेन्द्र सिंह 8 जनवरी 2019 की शाम को अपने बुआ के लड़के जगवीर सिंह की पत्नी संगीता को राया कट से लेने गया था। वह भाभी को बाइक पर लेकर वापस गांव आ रहा था, तभी गांव से कुछ पहले गंगनहर के पास बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने योगेश के सिर से सटा कर उसे गोली मार दी थी। इसे देख उसकी भाभी ने शोर मचाया तो आसपास के खेतों पर काम करने वाले लोग वहां पहुंचे और हत्...