रांची, जुलाई 27 -- बाघमारा के चिटाही निवासी डोमन महतो और उनके पिता कन्हाई महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो, अजय गोराईं, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास, बूढ़ा राय और बिटू सिंह को बरी कर दिया। डोमन ने ढुलू महतो, उनके समर्थक अजय गोराईं, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह और डंपी मंडल के विरुद्ध 29 अप्रैल 2019 को शिकायत की थी, परंतु उस वक्त इस शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। दोबारा 14 फरवरी 2020 में डोमन ने उसी घटना को लेकर बरोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला 29 अप्रैल 2019 का है। आरोप था कि यहां साढ़े छह बजे वह अपने पिता कन्हाई महत...