शिमला, नवम्बर 11 -- हिमाचल प्रदेश के चंबा कोर्ट ने मंगलवार को एक भाजपा विधायक को यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने पुलिस को 22 नवंबर तक चुराह के विधायक हंस राज को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। हंस राज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जब उनके खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न और भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया था। एक महिला ने 7 नवंबर को अपनी शिकायत में विधायक पर आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी, तब विधायक ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। विधायक के वकील ने महिला के बयान में विरोधाभास का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने 2024 में भी अलग-अलग आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी।...