हल्द्वानी, अगस्त 13 -- नैनीताल। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी के नामांकन को रद करने को लेकर हाईकोर्ट पहुंचीं भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका निस्तारित करते हुए उन्हें इस मामले को चुनाव याचिका या ट्रिब्यूनल में चुनौती देने को कहा है। दीपा दर्मवाल ने पुष्पा नेगी व उनके पति लाखन नेगी पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर होटल व स्कूल बनाने की शिकायत करते हुए उनका नामांकन रद किए जाने की अपील की थी। मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। दीपा दर्मवाल की ओर से इस मामले को सुबह हाईकोर्ट में मेंशन कराया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए दोपहर बाद का समय रखा। याचिकाकर्ता ने पुष्पा नेगी व उनके पति पर सरकारी जमीन म...