नई दिल्ली रांची, अप्रैल 24 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की कथित तौर पर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी दो संपत्तियों की जांच पर सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भारत के लोकपाल को 10 मई तक आगे कोई भी कदम उठाने से रोक दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने लोकपाल के समक्ष शिकायत दायर करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया। झामुमो की याचिका में लोकपाल के चार मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी के स्वामित्व वाली दो संपत्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई के लिये 10 मई की तारीख तय की है। अदालत ने कहा कि सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में लोकपाल को देने की अनुमति है। ह...