धनबाद, अक्टूबर 14 -- धनबाद, प्रतिनिधि कुस्तौर के भाजपा नेता सतीश सिंह की हत्या में सोमवार को कोर्ट ने सतीश साव उर्फ सतीश गुप्ता उर्फ गांधी को दोषी ठहराया। अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 कुमार साकेत की अदालत ने गांधी की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तारीख तय की। इससे पहले 14 मार्च को कोर्ट ने पुटकी निवासी ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, बलियापुर निवासी बाबू राजा उर्फ चंद्रप्रकाश और उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को इस कांड में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 19 अगस्त 2020 को भाजपा नेता सतीश सिंह को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर के पास दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दी गई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी ने पांच अगस्त...
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