अमरोहा, अक्टूबर 25 -- अमरोहा, संवाददाता। भाजपा जिला उपाध्यक्ष शरद गर्ग की बीमारी के बाद बीमा कंपनी ने अस्पताल में आए खर्च का भुगतान नहीं किया। मामले को उपभोक्ता फोरम ने गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 68 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। कंपनी पर शारीरिक-आर्थिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कंपनी को पूरी धनराशि एक महीने के भीतर अदा करनी होगी। मंडी धनौरा के मोहल्ला गढ़ी में रहने वाले शरद गर्ग भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने एक नामचीन कंपनी से बीमा पॉलिसी खरीदी थी। इसमें भाजपा नेता के साथ उनकी पत्नी, बेटी और बेटे को भी शामिल किया गया था। इसी बीच अचानक तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने उन्हें अमरोहा शहर के एक हार्ट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भर्ती कराया। जहां शरद गर्ग पा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.