संभल, अक्टूबर 4 -- भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। कपिल सिंघल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अदालत के आदेश के बावजूद कपिल सिंघल ने सरेंडर नहीं किया था। कुर्की से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मुकदमों की जांच जिले से बाहर कराने की मांग की थी। शहर के कारोबारी विपुल गुप्ता की संपत्ति कब्जाने, जबरन वाहन अपने नाम कराने और गोरखपुर मठ के नाम से पीड़ित को धमकाने के अलावा स्क्रैप सेंटर पर चोरी के वाहन काटने आदि मामलों में कपिल सिंघल को कोर्ट ने राहत दी है। पुलिस कपिल सिंघल की गिरफ्तारी के प्रयास में बीते कई महीने से जुटी थी। आरोपी कपिल सिंघल छह महीने से फरार है। ऐसे में उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। पुलिस ने मोहल्ला कोट पूर्वी स्थ...