पटना, जून 20 -- बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल 6 साल पुराने मारपीट के मामले में दरभंगा की विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने ये फैसला 27 मई 2025 को सुनाया था। जिसके बाद से मिश्रीलाल की विधायकी जाना तय माना जा रहा था। इस मामले में आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट के 27 मई को को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव समेत दो लोगों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने धारा 506 के तहत सजा सुनाई है। दो साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म होना तय था। जनप्रति...
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