पटना, फरवरी 20 -- भागलपुर के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में उपिस्थत हुए। डीएम ने कोर्ट के हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन जमीन क्यों नहीं खाली कराई गई इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आवेदक को हाईकोर्ट में केस दायर करने के बजाये सिविल कोर्ट में सूट दायर करना चाहिए था। कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब निजी जमीन पर जारी पर्चा को डीएम ने रद्द कर दिया और अंचलाधिकारी ने कब्जा हटाने का आदेश पारित किया है तो फिर आवेदक सूट क्यों दायर करे? कोर्ट ने डीएम को तीन सप्ताह के भीतर जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सिकंदर चौधरी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। गत दिनों कोर्ट ने डीएम को तलब किया था। अदालती आदेश के आलोक में डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस से उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट में बताया कि भागलपु...