भागलपुर, फरवरी 24 -- भागलपुर। पथ निर्माण विभाग ने भागलपुर में पदस्थ रहे राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नागेन्द्र भगत (अब सेवानिवृत) के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए दो साल तक पांच प्रतिशत पेंशन की राशि काटने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति सोमवार को एनएच डिवीजन समेत संबंधित अभियंत्रण कार्यालयों को भेजी गई है। नागेंद्र पर आरोप था कि पदस्थापन अवधि में एकरारनामा संख्या-50एफ2/2016-17 से 59एफ2/2016-17 तक के तहत कराये गये कार्य में संवेदक के द्वारा समर्पित बिटुमीन एवं इमल्शन के चालानों का सत्यापन कराये बिना ही मापी पुस्तिका में फर्जी चालानों के आधार पर अंकित विपत्र के विरुद्ध आंशिक भुगतान तीन लाख रुपये किया गया। इस आरोप के लिए 2020 में आरोप-पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके अलावा भी तीन ...
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