भागलपुर, मई 29 -- भागलपुर। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर के साथ पता अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए अगस्त तक का समय दिया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आपका रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग ने ये फैसला इसलिए लिया है। बहुत से लोगों के पास पुराना मोबाइल नंबर और पता होता है। इससे दुर्घटना होने पर यातायात पुलिस को परेशानी होती है। ई-चालान की सूचना भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है।
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