नई दिल्ली, मई 7 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार तथा पुलिस सहित इसके विभागों को भाखड़ा-नांगल बांध के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की पीठ ने छह मई को कहा कि पंजाब हालांकि भाखड़ा नांगल बांध और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने आदेश दिया कि पंजाब राज्य और पुलिसकर्मियों सहित इसके किसी भी अधिकारी को बीबीएमबी द्वारा प्रबंधित भाखड़ा-नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों के दैनिक कामकाज, संचालन और विनियमन में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है। पीठ ने पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दो मई को आयोजित बैठक के निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक उच...