गोपालगंज, अक्टूबर 17 -- एडीजे-7 विवेक त्रिपाठी की अदालत ने जमानत देने से किया इनकार हथुआ में नामांकन के दौरान गिरफ्तार हुए थे जितेंद्र पासवान गोपालगंज, विधि संवाददाता। भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार भाकपा माले के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 विवेक त्रिपाठी की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे संगीन मामलों में जमानत देना समाज के हित में उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि उनके विरुद्ध पहले से ही अदालत से कुर्की का आदेश जारी था। अदालत में जितेंद्र पासवान की ओर से अधिवक्ता अजात शत्रु ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। वे वर्तमान में राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलि...