नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में साम्यवादी विचारक गोविंद पानसरे की 2015 में हुई हत्या की जांच की आगे निगरानी को जरूरी नहीं माना गया है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने एक सितंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब तलब किया। यह याचिका पानसरे की बेटी और बहू ने हाईकोर्ट के दो जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर की थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी किया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नेता एवं लेखक गोविंद पानसरे तथा उनकी पत्नी उमा को 16 फरवरी 2015 को पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में सुबह टहलते समय गोली मारी गई थी। इस घटना के चार दिन बाद 20 फरवरी 2015 को घायल पानसरे की मृत्यु हो गई, जब...