बदायूं, मई 4 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फराह मतलूब ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी को एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की अदा करने का आदेश दिया। हत्या के इस मामले में एक आरोपी की दौरान मुकदमा मौत हो गई। एडीजीसी संजीव गुप्ता के अनुसार, बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुरा निवासी कुंवरपाल पुत्र रक्षपाल 28 मई 2014 को तहरीर दी। जिसमें कहा, 27 मई 2014 की शाम वह और उसका छोटा भाई शिवराज उर्फ सुखे 28 वर्ष घर में खाना खाकर दरवाजे पर खड़े थे। तभी शेखूपुरा गांव निवासी दबंग बदमाश अवनेश, रफल सिंह आदि हाथों में तमंचा लेकर आए। वे और उसका भाई कुछ समझ पाते उससे पहले उक्त लोगों ने शिवराज को गाली देना शुरू कर दिया। मना करने पर शिवराज की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या किये जाने के बाद आरोपी मौके से भाग निकल...