कुशीनगर, मई 24 -- कुशीनगर। कसया के मथौली में जमीनी विवाद को लेकर दो साल पूर्व छोटे भाई की हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने बड़े भाई उसके बेटे समेत चार लोगों पर उम्र कैद की सजा सुना है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने आरोपियों पर 35,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीपी यादव ने बताया कि मृतक की बेटी माधुरी गुप्ता पुत्री रूदल गुप्ता निवासी मथौली डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवासिनी ने 17 सितंबर 2023 को पुलिस को तहरीर सौंप बताया कि 16 सितंबर की रात 12 बजे बड़े पिता राजेंद्र गुप्ता ने जमीनी विवाद को लेकर बेटा सतीश, पत्नी आरती व बड़ी बहू रागिनी के साथ मिलकर पिता रूदल को कुदाल से काट कर हत्या कर दिया। मां ज्ञांति देवी को जान मारने की नियत से कुदाल से हमला कर दिया। इससे वह बे...