कटिहार, अगस्त 5 -- कटिहार, विधि संवाददाता जिला अदालत के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को सत्रवाद संख्या-710/22 की विचारण के पश्चात अपने ही भाई शशिकांत मंडल की 9 जून 2022 को रात्रि नौ बजे गोली मारकर हत्या करने में लिप्त आरोपी श्रीकांत सिंह जो ग्राम डेहरा सेमापुर बरारी निवासी है को तीन प्रकृति की अपराध के सिद्धदोष अभियोग में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की राशि आरोपी द्वारा अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भी मुकर्रर किया है। घटना को लेकर मृतक शशिकांत मंडल के पुत्र रविकांत मंडल जो ग्राम डहरा सेमापुर, बरारी निवासी हैं ने बरारी (सेमापुर) थाना कांड संख्या-164/22 बतौर सूचक दर्ज करा कर आरोप लगाया था की 9 जून 2022 को रात्रि नौ बजे उनके पिता श...