सासाराम, जनवरी 30 -- सासाराम, निज संवाददाता। काराकाट थाना क्षेत्र के केंचुआ गांव में नौ साल पहले गड्ढे के पानी को हटाने के विवाद में भाई वीरेन्द्र शर्मा की हत्या में गुरुवार को जिला जज नौ दीपांशु श्रीवास्तव की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा के बिंदु पर सुनवाई की। मामले में अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त काराकाट थाना क्षेत्र के केंचुआ निवासी योगेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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