भोपाल, जुलाई 20 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक रेप पीड़िता को आरोपी के घर से दूसरे जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने कहा था कि वह आरोपी से प्यार करती है, इसलिए उसके घर में रह रही है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को उसके माता-पिता को सौंप दिया जाना चाहिए या नारी निकेतन में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में 17 साल की एक रेप पीड़िता को शिफ्ट करने का आदेश दिया। पीड़िता आरोपी के घर में रह रही है। उसने कहा था कि वह उससे प्यार करती है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि चूंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए वह आरोपी के घर में नहीं रह सकती। उसे वयस्क होने तक उसके माता-पिता को सौंप दिया जाना चाहिए या नारी निकेतन में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता की उम्र लगभग 17 साल है।...
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