आगरा, मई 16 -- शादी के एक वर्ष बाद की मनमुटाव होने पर पति-पत्नी अलग रहने लगे। पत्नी द्वारा पति से भरण पोषण के सात लाख रुपये प्राप्त कर दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। दोनों की ओर से तलाक का मामला प्रस्तुत किया गया था। दयालबाग निवासी युवती की शादी वर्ष 2020 में कमला नगर में रहने वाले युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद ही दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर एक वर्ष बाद ही दोनों अलग-अलग रहने लगे। पत्नी ने पति से भरण पोषण राशि के रूप में एक मुश्त सात लाख रुपये प्राप्त कर दोनों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए अदालत में याचिका प्रस्तुत की। जिसे स्वीकार कर कोर्ट ने दोनों के मध्य विवाद विच्छेद के आदेश दिए। उक्त मामले में पैरवी अधिवक्ता शिवशंकर मुद्गल ने की।

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