अयोध्या, अक्टूबर 7 -- अयोध्या संवाददाता। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत में दोनों आरोपियों का बयान दर्ज किया गया। अपने बयान में दोनों ने खुद को फर्जी फंसाए जाने का आरोप लगाया और सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए गुजारिश की। अदालत ने सफाई साक्ष्य के लिए 15 अक्टूबर अगली तिथि नियत की है। पूराकलंदर थाना क्षेत्र निवासी एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ समूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने घटना के ढाई माह बाद 29 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू खान के खिलाफ दर्ज कराई थी। शिकायत में उसका आरोप था कि उसकी पुत्री खेत में काम कर रही थी। राजू उसे पकड़ कर बेकरी में ले गया और वहां मोईद खान ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध...