भागलपुर, मई 31 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे 13 की अदालत ने शुक्रवार को कांड के अभियुक्त कैलाश मंडल को सजा सुनाई। कैलाश को अपने भतीजे शिवनंदन कुमार की नुकीले हथियार से पीटकर हत्या का आरोप लगा था जिसमें उसे दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से एपीपी जय प्रकाश यादव ने बहस में भाग लिया। घटना को लेकर मृतक शिवनंदन कुमार के पिता शीत कुमार ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 24 फरवरी 2018 की सुबह 11 बजे वे अपने घर के बाहर धूप में बैठे थे। तभी उनका भाई कैलाश हाथ में रॉड लेकर आया और उनके बेटे शिवनंदन कुमार के सिर पर म...